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सूचना का अधिकार

अंतिम बार अद्यतन किया गया: 09 अप्रैल 2024

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में
अधिनियम का नाम और शीर्षक सूचना का अधिकार अधिनियम. 2005 (आरटीआई अधिनियम)
दिशा-निर्देश आरटीआई दिशानिर्देश
परिभाषा सूचना का अधिकार का अर्थ है निम्नलिखित का अधिकार:

  1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
  2. नोट्स, उद्धरण या दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेना;
  3. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
  4. डिस्केट, फ़्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।
अधिनियम का उद्देश्य/उद्देश्य निर्धारित शुल्क के भुगतान पर भारतीय नागरिक को आरटीआई अधिनियम में निहित संस्थान की उपलब्ध जानकारी प्रदान करना।
उपयोगकर्ताओं भारत के नागरिक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निम्नलिखित अधिकारियों को एनडीटीएल से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। :

 

# नाम एवं पदनाम अपीलीय प्राधिकारी सीपीआईओ का नाम और पदनाम
1. डॉ. पूरन लाल साहू
निदेशक
राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला
जे.एन.स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, पूर्वी गेट नंबर 10, एमटीएनएल के पास बिल्डिंग, नई दिल्ली-110003.
ईमेल आईडी: ndtlindia@nic.in
टेली. नंबर 011-24368850
श्री अंशू सक्सेना
उप निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला
जे.एन.स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, पूर्वी गेट नंबर 10, एमटीएनएल के पास बिल्डिंग, नई दिल्ली-110003
ईमेल आईडी: saxena.anshu@yahoo.co.in
टेली. नंबर 011-24368536<
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